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सुखीपाली में महुआ शराब पर पुलिस का शिकंजा, 15 लीटर शराब जब्त; आरोपी गिरफ्तार

 



मुखबिर की सूचना पर पिथौरा पुलिस की कार्रवाई, ₹3,000 की शराब जब्त; आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

पिथौरा, 29 सितंबर 2026। महासमुंद जिले में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पिथौरा पुलिस ने ग्राम सुखीपाली में कार्रवाई करते हुए 15 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब जब्त की है। पुलिस ने मामले में 47 वर्षीय जोतराम साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जब्त शराब की कीमत ₹3,000 बताई गई है।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महासमुंद से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 29 सितंबर को पिथौरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सुखीपाली निवासी जोतराम साहू अपने घर-बाड़ी में बिक्री के उद्देश्य से हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब रखे हुए है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर तलाशी की कार्रवाई की।

तीन पॉलीथिन में मिली 15 लीटर शराब

पुलिस के मुताबिक, तलाशी के दौरान एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर तीन पॉलीथिन में रखी महुआ शराब बरामद हुई। प्रत्येक पॉलीथिन में 5 लीटर शराब थी। इस तरह कुल 15 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत ₹3,000 बताई गई है।

धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला

मामले में पुलिस ने आरोपी जोतराम साहू, पिता पुनितराम साहू, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम सुखीपाली, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद के विरुद्ध थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 247/2026 दर्ज किया है। पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

पुलिस के अनुसार, जिले में अवैध महुआ शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।

सत्यवाहक न्यूज़ | महासमुंद–पिथौरा

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